
कोरोना महामारी के कारणलोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने कई जरूरी काम करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाया है। इसमें आधार-पैन लिंक, आईटीआर और फार्म-16 भरने सहित अन्य जरूरी काम शामिल हैं। अगर आपने ये आप अब तक नहीं निपटाए हैं तो आप को इसके लिए एक और मौका मिला है।
पैन को आधार से लिंक करना
सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च रखी थी लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए इसे 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया था। इसे एक बार फिर बढ़ाकर 31 मार्च 2021 बढ़ाया गया है।
2018-19 का आईटीआर
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न 30 नवंबर तक फाइल कर सकते हैं। साथ ही रिवाइज्ड आईटीआर भी 31 जुलाई तक दाखिल किया जा सकता है। इन्हें फाइल करने की अंतिम तिथि 30 जून थी।
टैक्स छूट के लिए निवेश
टैक्स बचाने को आयकर की धारा 80सी, 80डी, 80ई में निवेश करने की समय सीमा को 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप टैक्स छूट पाने के लिए निवेश करना चाहते हैं तो 30 जुलाई तक निवेश कर सकते हैं।
फॉर्म-16 भरना
कर्मचारियों को उनकी कंपनी से फॉर्म 16 आमतौर पर मई के महीने में मिल जाता था, लेकिन इस बार कोरोना के कारण सरकार ने फॉर्म 16 को जारी करने की तारीख 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। फॉर्म 16 एक तरह का टीडीएस सर्टिफिकेट है, जिसकी आईटीआर दाखिल करते वक्त जरूरत पड़ती है।
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via RACHNA SAROVAR
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